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Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court में कहा कि रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल में प्रस्तावित ‘हैदराबाद ग्रीन फार्मा सिटी’ को रद्द करने की खबर गलत और निराधार है।राजस्व विभाग के प्रधान सचिव नवीन मित्तल ने न्यायालय को बताया कि फार्मा सिटी के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाने के सभी दावे निराधार हैं। यह अफवाहों पर आधारित है और कोई भी न्यायालय इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता।
उन्होंने पुष्टि की कि सरकार ने फार्मा सिटी की स्थापना के लिए 1 जून, 2016 को जारी किए गए जीओ 31 का पालन किया है। मित्तल ने फार्मा सिटी योजना की स्थिति पर स्पष्टता देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हलफनामे में ये विवरण प्रस्तुत किए।
याचारम मंडल के विभिन्न गांवों के भूस्वामियों और किसानों ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर petition filed before the court कर शिकायत की है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेशों के बावजूद, अधिकारी राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज नहीं कर रहे हैं और न ही पट्टा पासबुक जारी कर रहे हैं, जबकि उनका तर्क है कि फार्मा सिटी योजना रद्द कर दी गई है। अदालत के आदेश के बाद, प्रधान सचिव ने मेडिपल्ली के एक किसान द्वारा दायर याचिका पर हलफनामा दायर किया, जिसकी 10 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी।
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Triveni
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