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Hyderabad.हैदराबाद: राज्य सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंचिरेवुला में बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए आदित्य केडिया रियल्टर्स कंपनी को दी गई अनुमति का नवीनीकरण किया गया था। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (HMDA) ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आदित्य कंपनी की परियोजना के लिए अनुमति का नवीनीकरण किया था। प्राधिकरण ने आगे कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। 2022 में, HMDA ने गांडीपेट मंडल के मंचिरेवुला गाँव में 9.19 एकड़ क्षेत्र में बहुमंजिला ऊँची इमारत के निर्माण के लिए आदित्य केडिया रियल्टर्स कंपनी को अनुमति दी थी। हालांकि, सरकार के एक बयान में कहा गया है कि 3 जुलाई, 2023 को HMDA, सिंचाई और राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए एक संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने मूसी नदी के बफर ज़ोन पर एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया था। जिसके बाद, 2 अगस्त, 2023 को HMDA ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चूँकि कंपनी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था, इसलिए एचएमडीए ने 18 अगस्त, 2023 को भवन निर्माण की अनुमति रद्द कर दी। साथ ही, कंपनी को रिटेनिंग वॉल साफ़ करने के आदेश भी जारी किए। निर्माण की अनुमति रद्द करने के एचएमडीए के आदेश को चुनौती देते हुए, आदित्य कंपनी के प्रबंधन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर विभागों को एक और निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया है कि अदालत के आदेश के बाद, अधिकारियों ने 26 फरवरी, 2024 को निरीक्षण किया और पाया कि कंपनी ने रिटेनिंग वॉल साफ़ कर दी है। इसके अलावा, 1 मार्च, 2024 को, उच्च न्यायालय ने सरकार को अनुमतियों को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, भवन निर्माण की अनुमति को नवीनीकृत करना पड़ा। सरकार ने बयान में बताया कि 20 जून 2024 को, एचएमडीए ने अनुमतियों को नवीनीकृत करने का आदेश जारी किया। साथ ही, सरकार ने कहा कि 12 मई, 2022 को आदित्य कंपनी ने मंचिरेवुला गाँव में सर्वेक्षण संख्या 476/AA1, 476/AA2 के अंतर्गत 9.19 एकड़ में 38 मंजिला ऊँची इमारत के निर्माण की अनुमति के लिए एचएमडीए को आवेदन किया था। यह देखते हुए कि प्रस्तावित इमारत नदी की सीमा में आती है, एचएमडीए ने कंपनी से स्पष्टीकरण माँगा। 8 अक्टूबर, 2021 को कंपनी ने सिंचाई विभाग और रंगारेड्डी जिला कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत किया। समिति द्वारा कंपनी की बहुमंजिला इमारत (एमएसबी) परियोजना पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, आदित्य प्रबंधन को भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, एचएमडीए ने निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद 19 अगस्त, 2022 को भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी।
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