
हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के टाउन प्लानिंग विंग के अधिकारियों ने जुबली हिल्स में अनधिकृत पैवेलियन रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की सहायता से रेस्टोरेंट को सील किया गया। अधिकारियों के अनुसार, अनधिकृत संरचना रोड नंबर 51, प्लॉट नंबर 1014 सी, जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्कल 18, खैरताबाद ज़ोन के भीतर स्थित है। अधिकारियों ने कहा कि 2019 में, जीएचएमसी कार्यालय ने कथित अनधिकृत निर्माण के बारे में कई शिकायतें प्राप्त करने के बाद नोटिस जारी किए। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ने 13 मार्च से 16 अप्रैल के बीच विस्तृत जांच की। जीएचएमसी ने एक बयान में पुष्टि की कि अपेक्षित अनुमति के बिना रेस्तरां चलाना और आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियाँ करना अवैध है। तदनुसार, संपत्ति को सील कर दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर ने पुष्टि की।





