तेलंगाना

Telangana: रिश्वत के मामले में कासीपेट के पूर्व तहसीलदार को 2 साल की कठोर कैद की सज़ा

Tulsi Rao
11 Sept 2026 4:11 PM IST
Telangana: रिश्वत के मामले में कासीपेट के पूर्व तहसीलदार को 2 साल की कठोर कैद की सज़ा
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हैदराबाद: करीमनगर में ACB मामलों की एक स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में मंचिरियल ज़िले के कासिपेट मंडल के तहसीलदार अलुगुनूरी रोशैया को दो साल की सख़्त क़ैद (RI) की सज़ा सुनाई है।

कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की साधारण क़ैद काटनी होगी। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(d) के तहत रोशैया को दोषी ठहराते हुए फ़ैसला सुनाया।

9 जनवरी, 2013 को रोशैया ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपये की मांग की और उसे स्वीकार किया। यह रिश्वत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में कृषि भूमि के म्यूटेशन (नाम परिवर्तन) की प्रक्रिया पूरी करने और पट्टादार पासबुक जारी करने के मामले में आधिकारिक फ़ायदा पहुँचाने के लिए ली गई थी।

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