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हैदराबाद: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद ने एक परिवहन ठेकेदार को एक निजी बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त औद्योगिक माल के लिए सेवा में कमी पाते हुए 4.15 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
एक निर्माण कंपनी ने एक सरकारी बीमा कंपनी द्वारा जारी समुद्री कार्गो पॉलिसी के तहत अपने माल का बीमा कराया था। निर्माता ने जुलाई 2023 में पुणे से गुजरात 300 फाइबर शीट ले जाने के लिए एक परिवहन ठेकेदार को नियुक्त किया था।
साक्ष्यों की जाँच के बाद, आयोग ने माना कि ठेकेदार ने तीसरे पक्ष के वाहन किराए पर लेने के बारे में माल भेजने वाले को सूचित नहीं किया था और संबंधित जानकारी छिपाई थी। हालाँकि, मंच ने अतिरिक्त मुआवज़ा या ब्याज देने से इनकार कर दिया।
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