तेलंगाना

Telangana: गणना फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में भरे जा सकते हैं

Tulsi Rao
23 Jun 2026 1:45 PM IST
Telangana: गणना फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में भरे जा सकते हैं
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हैदराबाद: एन्यूमरेशन फ़ॉर्म (EF) भरने के लिए भाषा के विकल्पों को लेकर बनी उलझन को दूर करते हुए, चुनाव अधिकारियों ने साफ़ किया कि तेलंगाना में (हैदराबाद ज़िले को छोड़कर) तेलुगु फ़ॉर्म बांटे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेज़ी में भी भरा जा सकता है। भाषा की समस्या का सामना कर रहे वोटरों की मदद के लिए वॉलंटियर्स को लगाया जा रहा है।

सोमवार को तेलंगाना प्रेस एकेडमी द्वारा आयोजित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) पर एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (ट्रेनिंग) बी. चेन्नैया ने कहा कि BLO ऐप में दोनों भाषाओं का प्रावधान है। उन्होंने कहा, "भले ही फ़ॉर्म तेलुगु में हो, वोटर की जानकारी अंग्रेज़ी में भी भरी जा सकती है। भाषा की समस्याओं को हल करने के लिए, खास तौर पर उर्दू-बहुल इलाकों और आदिवासी इलाकों में वॉलंटियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। नागरकुर्नूल और नलगोंडा जैसे ज़िलों में, जहां गोंड और चेचू समुदाय के लोग रहते हैं, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्थानीय अनुवादकों को लगाया जाएगा।"

चेन्नैया के अनुसार, 89.88 लाख वोटरों से जुड़ी गड़बड़ियों में 70-80 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "CEO की उम्मीद के मुताबिक, कम से कम 70 से 80 प्रतिशत मामलों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि गलत मैपिंग वाले मामलों को इस प्रक्रिया के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता है।"

ड्राफ़्ट रोल (प्रारूप मतदाता सूची) के प्रकाशन के बाद, उन वोटरों को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका पिछले SIR से कोई लिंक नहीं है या जिनकी जानकारी में गड़बड़ी है। जिन वोटरों के EF मिल गए हैं, उन्हें मैपिंग की स्थिति की परवाह किए बिना ड्राफ़्ट रोल में शामिल किया जाएगा। जो वोटर जगह बदलने, अनुपस्थिति, मृत्यु या डुप्लिकेट एंट्री के कारण EF जमा नहीं कर पाए, उनकी सूची CEO की वेबसाइट और ERO व ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में दिखाई जाएगी।

SIR के चरण

1. एन्यूमरेशन चरण (25 जून – 24 जुलाई)

o एन्यूमरेशन फ़ॉर्म का वितरण, संग्रह और डिजिटाइज़ेशन

2. ड्राफ़्ट रोल का प्रकाशन: 31 जुलाई

o पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण (अधिकतम 1,200 वोटर)

o परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह पर

3. दावे और आपत्तियां (31 जुलाई – 30 अगस्त)

4. नोटिस जारी करना और उनका निपटारा (31 जुलाई – 28 सितंबर)

5. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 1 अक्टूबर

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