
आदिलाबाद: कोमाराम भीम आसिफाबाद ज़िले की SC/ST मामलों की स्पेशल सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को कागज़नगर मंडल के कोठा सरसाला गाँव में वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले के मामले में आठ लोगों को छह महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई।
ज़िला स्पेशल सेशंस जज डैनी रूथ ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 147 और 332 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने धारा 323, 353 और 427 के तहत हर आरोपी पर ₹8,500 का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में कुल 39 आरोपी थे, जिनमें से दो की मौत हो गई और 37 पर मुक़दमा चला। आठ लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि बाकी को बरी कर दिया गया। सरकारी वकील एम. रमना रेड्डी ने मामले की पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 30 जून 2019 को हुई थी। स्थानीय नेताओं के कथित समर्थन से ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर हमला किया था, क्योंकि अधिकारियों ने पोडु खेती पर आपत्ति जताई थी और पौधारोपण का काम शुरू करने की कोशिश की थी।
इस हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सोले अनिता घायल हो गईं; हमले के दौरान कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर लाठियों से मारपीट की गई थी।
सिरपुर (T) के पूर्व विधायक कोनेरू कोनाप्पा के भाई कोनेरू कृष्णा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। दोषी ठहराए गए आरोपियों ने सज़ा पर रोक (सस्पेंशन) के लिए याचिकाएँ दायर कीं, जिन्हें कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था और लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया था।





