
हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएससीपीबी) के मानदंडों का कथित उल्लंघन करने के लिए सोम फाइटोफार्मा की 6.30 लाख रुपये की चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।
ईडी ने टीएसपीसीबी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोम फाइटोफार्मा ने जैवउर्वरक/जैव कीटनाशकों के उत्पादन के दौरान उत्पन्न तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।
टीएसपीसीबी ने बताया कि इसके बाद, फर्म ने जल और वायु प्रदूषण कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया था। ईडी ने पाया कि कंपनी को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले प्री-ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना था। हालाँकि, कंपनी ने अपेक्षित पूर्व-उपचार सुविधाओं का पालन किए बिना अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं और इस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया और जल और वायु प्रदूषण पैदा किया।





