
HYDERABAD हैदराबाद: नामपल्ली कोर्ट के IX ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ़ फर्स्ट क्लास (JMFC), के श्रीवानी ने एक प्राइवेट बस ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में 15 दिन की जेल और ₹2,100 के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि इंटरसिटी यूनिवर्सल ट्रैवल्स में काम करने वाले 29 साल के कन्नेबोइना महेश बाबू को 15 दिसंबर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ एक खास ड्राइव के दौरान एस आर नगर मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ा गया। उनके ब्रेथलाइज़र टेस्ट में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (BAC) 119.100 mg दिखा, जो तय लिमिट से काफी ज़्यादा था।
महेश बाबू एक ट्रैवल बस (TS12UE0402) चला रहे थे जिसमें वे कुकटपल्ली से गुंटूर ज़िले में पैसेंजर ले जा रहे थे, तभी उन्हें रोका गया। पुलिस ने बताया कि बाद में उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और सज़ा सुनाए जाने के बाद चंचलगुडा सेंट्रल जेल ले जाया गया।





