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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति डॉ. जी राधा रानी शामिल हैं, ने गुरुवार को राज्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग और अन्य को तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने से संबंधित जनहित याचिका मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अधिकारी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की स्थापना के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने मौजूदा अस्पतालों में रिक्त पदों के बारे में शिकायत की। प्रतिवादी अधिकारियों ने जवाब दाखिल किए। हालांकि, पीठ ने जनहित याचिका मामले में उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत जवाब दाखिल करना आवश्यक समझा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
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Payal
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