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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने अल्वाल में एक जगह से ₹70.56 लाख कीमत के फार्मास्युटिकल एक्सिपिएंट्स (दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सहायक पदार्थ) ज़ब्त किए हैं। इन पर कथित तौर पर लेबल से छेड़छाड़ और नकली मैन्युफैक्चरिंग जानकारी का इस्तेमाल किया गया था।
खास जानकारी मिलने पर, DCA अधिकारियों ने 12 जून, 2026 को मेडचल-मलकजगिरी जिले के ओल्ड अल्वाल में मंगapuram कॉलोनी में स्थित DK फार्मास्युटिकल्स पर छापा मारा। जांच के दौरान, अधिकारियों को 12 कार्डबोर्ड ड्रम मिले जिनमें 240 किलोग्राम 'हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल बीटाडेक्स USP/NF' था। यह एक फार्मास्युटिकल एक्सिपिएंट है जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में घुलनशील और स्थिर करने वाले एजेंट के तौर पर किया जाता है।
नकली पते का कथित इस्तेमाल
DCA के अनुसार, ज़ब्त किए गए स्टॉक पर जो लेबल लगे थे, उनमें बैच नंबर RHPB/2026/05/002, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख मई 2026 और एक्सपायरी की तारीख अप्रैल 2029 लिखी थी। लेबल में DK फार्मास्युटिकल्स को मैन्युफैक्चरर बताया गया था और मैन्युफैक्चरिंग का पता प्लॉट नंबर 59/B, EPIP, पशामिलाराम, संगारेड्डी जिला लिखा था।
अधिकारियों ने बताया कि बाद की जांच में पता चला कि बताई गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद ही नहीं थी और पता नकली था।
DCA का आरोप है कि DK फार्मास्युटिकल्स के पार्टनर सतीश बाबू धुलपल्ली और नागास्वामी कत्रागड्डा ने फार्मास्युटिकल एक्सिपिएंट से असली लेबल हटा दिए थे और नकली लेबल लगा दिए थे, जिन पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जानकारी थी जो असल में है ही नहीं। छापे के दौरान स्टॉक ज़ब्त कर लिया गया।
जांच के लिए सैंपल भेजे गए
यह छापा DCA के डिप्टी डायरेक्टर-I जी. श्रीनिवास की देखरेख में कुथबुल्लापुर के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. के. प्रभाकर; मेडचल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. बी. लक्ष्मी नारायण; मलकजगिरी के ड्रग्स इंस्पेक्टर के. मुरली कृष्णा; और कुथबुल्लापुर के ड्रग्स इंस्पेक्टर ई. तिरुपति ने मारा।
DCA अधिकारियों ने जांच के लिए ज़ब्त किए गए सामान के सैंपल लिए। विभाग ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने कहा कि ऐसी गतिविधियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन हैं। इन अपराधों के लिए पांच साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। DCA ने लोगों से अपील की है कि वे दवाओं से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों और संदिग्ध दवा-निर्माण कार्यों (जिनमें नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ शामिल हैं) की जानकारी उनके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-599-6969 पर दें। यह हेल्पलाइन कामकाजी दिनों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे (IST) तक चालू रहती है।
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