तेलंगाना

Telangana: साइबर क्राइम पुलिस ने नाविक पर ₹1.10 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच की

Tulsi Rao
28 July 2026 5:32 PM IST
Telangana: साइबर क्राइम पुलिस ने नाविक पर ₹1.10 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच की
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साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मर्चेंट नेवी के एक नाविक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। नाविक का आरोप है कि उसे रूस में खेती की ज़मीन में निवेश करने का लालच देकर ₹1.10 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। उसे ज़मीन के मालिकाना हक और ज़्यादा मुनाफ़े का वादा किया गया था।

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एक वकील ने मामला दर्ज कराने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। जांच अधिकारी अब नाविक से सीधे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाने से पहले उनका बयान और उनका पक्ष जाना जा सके।

FIR के मुताबिक, 46 साल के शिकायतकर्ता (जो नल्लागंडला के रहने वाले हैं) का आरोप है कि उनकी मुलाकात नरेंद्र कमल नाम के व्यक्ति से हुई थी। कमल ने खुद को 'यूनाइटेड फार्मिंग JSC-रूस' और 'लेंटिल्स प्लस-इंडिया' का डायरेक्टर बताया था। कमल ने दावा किया कि ये कंपनियाँ रूस में खेती की ज़मीन खरीदने और उसे विकसित करने का काम करती हैं। उसने WhatsApp और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए निवेशकों को मालिकाना हक, शेयर सर्टिफिकेट, दस्तावेज़ी सबूत और खेती से होने वाली कमाई पर समय-समय पर रिटर्न देने का भरोसा दिलाया।

इन बातों पर भरोसा करके, नाविक ने कथित तौर पर प्रस्तावित निवेश के लिए ₹1.10 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। आरोपी ने पैसे मिलने की बात मानी और शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि निवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसने लगभग 40 हेक्टेयर खेती की ज़मीन के बराबर शेयर देने और 2026 की पहली तिमाही में ₹27.5 लाख का रिटर्न देने का वादा किया। साथ ही, यह भी दावा किया कि मुनाफ़ा आगे चलकर ₹100 करोड़ तक पहुँच सकता है।

शिकायत में कहा गया है कि कई महीनों तक फ़ॉलो-अप करने के बावजूद, मालिकाना हक के दस्तावेज़, ज़मीन के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, निवेश का एग्रीमेंट या सरकारी मंज़ूरी जैसे कोई भी कागज़ात नहीं दिए गए। इसके बजाय, आरोपी देरी के लिए अलग-अलग बहाने बनाता रहा—जैसे रूस की यात्रा, कागज़ी कार्रवाई, बिज़नेस की व्यस्तता और सेहत से जुड़ी समस्याएँ—और साथ ही यह भरोसा दिलाता रहा कि औपचारिकताएँ जल्द ही पूरी हो जाएँगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ₹1.10 करोड़ देने के बावजूद, उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला।

शिकायत के आधार पर, साइबर क्राइम पुलिस ने 'भारतीय न्याय संहिता' और 'IT एक्ट' की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की पुष्टि करने और शिकायतकर्ता का विस्तृत बयान दर्ज करने के लिए उनसे सीधे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।

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