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Telangana तेलंगाना: आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने की घटना में 19 लोगों की मौत के बाद, तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने निजी बस संचालकों को चेतावनी दी है कि अगर वे परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर ट्रैवल संचालक वाहनों की फिटनेस, बीमा और अन्य मामलों में लापरवाही बरतते पाए गए, तो उन पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। मंत्री ने ट्रैवल संचालकों से नियमों का पालन करने और गति सीमा का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा, "लोगों की जान से मत खेलो।"
शुक्रवार तड़के आंध्र प्रदेश के कुरनूल के बाहरी इलाके चिन्नातेकुर के पास एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद बस में आग लग गई, जिसमें 19 यात्री जलकर मर गए। वी कावेरी ट्रैवल्स की बस में दो ड्राइवरों सहित 43 लोग सवार थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि दुर्घटना में शामिल बस ओडिशा में पंजीकृत थी और हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच चलती थी। मंत्री ने कहा कि अगर परिवहन विभाग रोजाना जांच करता है, तो ट्रैवल संचालक उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। शुक्रवार की दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग आंध्र प्रदेश से होकर हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए जल्द ही तीनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन आयुक्तों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, "गति सीमा दुर्घटनाओं को रोकती है और हम ऐसे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।" पोन्नम प्रभाकर ने तिरुपति घाट की सड़कों पर लागू गति सीमा नियमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रवेश और निकास बिंदुओं पर, संबंधित अधिकारी दोनों दिशाओं में वाहनों की गति सीमा की निगरानी के लिए समय रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और राजमुंदरी के बीच बसों के संचालन के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।
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