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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना में परिवहन अधिकारियों ने रविवार को सुरक्षा और फिटनेस मानदंडों के उल्लंघन के लिए निजी बसों पर अपनी कार्रवाई जारी रखी।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अपर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसे अपराधों के लिए 14 मामले दर्ज किए गए और 46,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में 24 अक्टूबर को बस में आग लगने की घटना के बाद शनिवार सुबह निरीक्षण शुरू हुआ, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी।
हैदराबाद से प्रतिदिन लगभग 500 अंतरराज्यीय निजी यात्रा बसें चलती हैं। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा था कि वह भारी अंतरराज्यीय यातायात के बीच बस दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अपने समकक्षों से मिलेंगे। उन्होंने निजी बस संचालकों को चेतावनी दी कि यदि वे वाहन की फिटनेस बनाए रखने और वैधानिक नियमों का पालन करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, "मालिकों को नियमों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बसें ज़्यादा तेज़ न चलें, क्योंकि निजी बसें तेज़ गति से चलने के लिए जानी जाती हैं।" 24 अक्टूबर की तड़के आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले के चिन्नातेकुरु गाँव में एक निजी बस और एक मोटरसाइकिल सवार के बीच हुई टक्कर में 19 यात्री और एक मोटरसाइकिल सवार की जलकर मौत हो गई। बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से कई आग से बच निकलने में कामयाब रहे।
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