तेलंगाना

Telangana: तेलंगाना की अदालत ने सुभाष सरमा को मौत की सज़ा सुनाई

Subhi
11 March 2025 10:59 AM IST
Telangana: तेलंगाना की अदालत ने सुभाष सरमा को मौत की सज़ा सुनाई
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HYDERABAD: द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश एन रोजा रमानी ने सोमवार को 14 सितंबर, 2018 को मिर्यालगुडा में पेरुमल्ला प्रणय की हत्या के लिए सुभाष शर्मा (आरोपी संख्या 2) को मौत की सजा सुनाई।

अदालत ने फैसला सुनाया कि शर्मा को आईपीसी की धारा 302, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के तहत मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाए।

मुख्य आरोपी, व्यवसायी मारुति राव (ए-1) की मार्च 2020 में आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके खिलाफ आरोप कम हो गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मारुति राव ने अपनी बेटी अमृता के प्रणय से अंतरजातीय विवाह का विरोध किया था और हत्या की साजिश रची थी। उसने हत्या को अंजाम देने के लिए हिरेन पांड्या हत्याकांड के एक अन्य आरोपी असगर अली को पैसे दिए थे।

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