
हैदराबाद: पुलिस ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी और फरार चल रहे विशेष जांच ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव के घर पर नोटिस चिपकाया। नामपल्ली कोर्ट ने राव को 20 जून तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। राव के घर पर चिपकाए गए नोटिस में कहा गया है कि अगर वह पेश नहीं हुए तो नामपल्ली कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित कर देगा। इसके बाद पुलिस सार्वजनिक रूप से उन्हें अपराधी घोषित करेगी। अगर राव को घोषित अपराधी घोषित किया जाता है तो उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त हो सकती है। इसके मद्देनजर पुलिस तारामती स्थित उनके घर गई। वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने नोटिस छोड़ दिया, जिसमें राव के व्यक्तिगत रूप से आने का आग्रह किया गया था। राव के पेश होने पर ही जांच पूरी होने की संभावना है। पुलिस उन्हें न्याय के कठघरे में लाने का प्रयास कर रही है। पिछले महीने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण ने राव का पासपोर्ट रद्द कर दिया था और हैदराबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इंटरपोल द्वारा जारी रेड-कॉर्नर नोटिस के बाद यह फैसला लिया गया। फिलहाल अमेरिका में रह रहे राव ने कथित तौर पर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया है। उनके पासपोर्ट रद्द होने के बाद, ग्रीन कार्ड आवेदन भी कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया गया है।





