
x
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने राजन्ना सिरसिला जिले के पंचायत अधिकारी को न्यायालय में प्रस्तुत लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की पीठ रुद्रंगी गांव के निवासी पित्तला नरेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय से सरकारी भूमि की रक्षा के लिए अधिकारियों की निष्क्रियता को अवैध घोषित करने का आग्रह किया गया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मंडल पंचायत अधिकारी पल्लकोंडा सुधाकर और पंचायत सचिव पल्तिया रामदास चौहान निजी व्यक्तियों को मौद्रिक लाभ के लिए सरकारी भूमि पर घर बनाने की अनुमति दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सर्वेक्षण संख्या निर्दिष्ट किए बिना घर के नंबर आवंटित किए जा रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को गद्दाम सत्या नामक व्यक्ति को जारी भवन निर्माण अनुमति आदेश को रद्द करने और सरकारी भूमि पर बनाए गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्देश देने की मांग की।
सुनवाई के दौरान पंचायत राज विभाग के सरकारी अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष लिखित निर्देश प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संभागीय पंचायत अधिकारी सिरसिला को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 2024 में ग्राम पंचायत चुनाव के कारण जांच में देरी हो गई थी। जीपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच पूरी कर ली जाएगी और एक पखवाड़े के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने संतोष व्यक्त किया और अदालत से याचिका का तदनुसार निपटारा करने का आग्रह किया।
TagsTelanganaजनहित याचिका में दावारुद्रांगी में सार्वजनिक भूमिअतिक्रमणPIL claimspublic land in Rudraangiencroachmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





