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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा शामिल हैं, ने एक जनहित याचिका मामले पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे राज्य भर के नगरपालिका शहरों में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा का लाभ देने के लिए गैविनोला श्रीनिवास के अभ्यावेदन पर विचार करें और उचित कार्रवाई करें। यह जनहित याचिका गैविनोला श्रीनिवास द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राज्य, नगरपालिका और पंचायत अधिकारियों द्वारा इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना का लाभ नगरपालिका क्षेत्रों में न देने के खिलाफ़ कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसे 10.01.2025 के जीओ 42 के तहत शुरू किया गया था।
यह योजना गांवों में कृषि पर निर्भर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए लाभार्थियों को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि दो किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष वितरित की गई। याचिकाकर्ता के वकील प्रभाकर चिक्कुडू ने दलील दी कि यह योजना राज्य भर के गांवों में रहने वाले मजदूरों के लिए लागू की जा रही है, लेकिन राज्य भर के 129 नगरपालिका शहरों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। वकील ने इस योजना को सभी कृषि मजदूरों पर समान रूप से लागू करने की मांग की। यह देखते हुए कि यह योजना पंचायत राज विभाग द्वारा जारी और संचालित की गई थी, पीठ ने याचिकाकर्ता को राज्य के मुख्य सचिव और नगर प्रशासन शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव को योजना में नगरपालिका क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला छोड़ दिया और तदनुसार मामले का निपटारा किया।
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Payal
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