x
Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा जगन मोहन रेड्डी के आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित दर्ज मामलों में धीमी गति से चल रही सुनवाई पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की विशेष खंडपीठ चेगोंडी वेंकट हरिराम जोगैया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीआई अदालत को पूर्व सीएम के खिलाफ सीबीआई अदालत में लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर समाप्त करने और 2024 के आम चुनावों से पहले इसे समाप्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने सीबीआई अदालत cbi court को जगन के खिलाफ सभी मामलों को तेजी से, ज्यादातर 30 अप्रैल 2024 तक समाप्त करने का निर्देश दिया था। बुधवार को पीठ ने अपने पहले के आदेशों के बावजूद प्रगति की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ लंबित मामलों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर ले और 23.07.2024 को सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले मामले में हुई प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
TagsTelanganaसीबीआई कोर्टजगन मामलेCBI courtJagan caseजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story