
हैदराबाद: ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) हैदराबाद ने सोमवार को आबिड्स में एक ज्वेलरी शॉप पर छापेमारी की और BIS एक्ट 2016 के नियमों और अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगभग 1.6 किलोग्राम सोने के गहने ज़ब्त किए।
जांच के दौरान, डायरेक्टर और साइंटिस्ट-E सत्तू सविता की अगुवाई में BIS की टीम और अन्य अधिकारियों ने पाया कि सोने के गहने बिना अनिवार्य BIS हॉलमार्क के बेचे जा रहे थे। अधिकारियों को ऐसे गहने भी मिले जिन पर पुराने हॉलमार्क निशान थे, जो मौजूदा हॉलमार्किंग नियमों के तहत अब मान्य नहीं हैं।
ज़ब्त किए गए गहनों में सोने की अंगूठियां, हार और पेंडेंट शामिल थे। BIS अधिकारियों ने कहा कि बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री और पुराने हॉलमार्क निशानों का इस्तेमाल BIS एक्ट 2016 और भारत सरकार द्वारा बताए गए हॉलमार्किंग नियमों का उल्लंघन है। छापेमारी के बाद, BIS ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत ज्वेलरी शॉप के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। BIS हैदराबाद के डायरेक्टर और हेड PV श्रीकांत ने ग्राहकों से सोने के गहने खरीदते समय सावधान रहने की अपील की।
उन्होंने कहा कि खरीदारों को यह पक्का करना चाहिए कि गहने खरीदने से पहले उन पर BIS लोगो, शुद्धता का निशान और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। उन्होंने ग्राहकों को BIS CARE ऐप का इस्तेमाल करके हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की असलियत की जांच करने की सलाह भी दी। ग्राहक बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री या BIS हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करने के लिए ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या नज़दीकी BIS ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।





