तेलंगाना

Telangana: विधायकों के दलबदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बीआरएस

Tulsi Rao
25 Jun 2024 5:47 PM GMT
Telangana: विधायकों के दलबदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बीआरएस
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हैदराबाद Hyderabad: बीआरएस नेता पार्टी विधायकों के दलबदल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी विधायक दानम नागेंद्र के खिलाफ उनकी याचिका पर तीन महीने बाद भी स्पीकर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। नेताओं के मुताबिक दमन नागेंद्र के कांग्रेस में शामिल होने के तीन महीने पूरे होने के मद्देनजर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के मुताबिक स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के पैराग्राफ 30 और 33 के मुताबिक हाईकोर्ट को तुरंत फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट दानम नागेंद्र की अयोग्यता पर याचिका पर 27 जून को सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट तुरंत फैसला नहीं लेता और नागेंद्र को अयोग्य नहीं ठहराता तो पार्टी न सिर्फ खैरताबाद विधायक बल्कि दलबदल करने वाले अन्य विधायकों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

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