
BRS नेता और पूर्व मंत्री सीएच मल्ला रेड्डी को झटका देते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कुतुबुल्लापुर मंडल के जीदीमेटला में होने वाले ज़मीन के सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की बेंच ने मल्ला रेड्डी, उनके बेटे सीएच महेंद्र रेड्डी और दामाद और मलकाजगिरी के MLA मर्री राजशेखर रेड्डी की अर्जी खारिज कर दी।
यह विवाद सर्वे नंबर 82 में एक एकड़ और 29 गुंटा (लगभग 6,243 वर्ग गज) ज़मीन के एक टुकड़े से जुड़ा है।
अपील करने वालों ने मालिकाना हक का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी दुलीचंद सिल्क मिल्स लिमिटेड से सही कीमत पर खरीदी थी। हालांकि, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सेरी श्रीनिवास रेड्डी ने उसी सर्वे नंबर के अंदर लगभग 33 गुंटा ज़मीन पर दावा किया है, जिससे एक सिविल विवाद खड़ा हो गया है।
रेवेन्यू अधिकारियों ने विरोधी दावेदार की अर्जी में कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुसार सर्वे शुरू किया।





