
हैदराबाद: स्थानीय निकाय चुनावों पर नवगठित कैबिनेट उप-समिति की रविवार को पहली बैठक शुरू होने के साथ ही, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए तैयार रहने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। कार्यकर्ताओं में यह स्पष्ट है कि 'चुनावों की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है'।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण की वकालत कर रही सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी के भीतर ही आरक्षण लागू करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय वांछित परिणाम मिलने की उम्मीद कम ही है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने द हंस इंडिया से कहा, "चूँकि उच्च न्यायालय ने चुनावों के लिए समय सीमा तय कर दी है और इसमें पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए इसे और बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार (राहुल की यात्रा) से मंत्रियों के लौटने के बाद, कैबिनेट चुनावों के पक्ष में निर्णय लेगी। इस बार स्थिति स्पष्ट है और सभी का मानना है कि किसी भी समय चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है।"
इस बीच, स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए रविवार शाम प्रगति भवन में मंत्रियों की समिति की एक विशेष बैठक हुई। मंत्रियों की समिति ने बताया कि सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोज़गार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षणों के अनुभवजन्य आँकड़े राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पेश किया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया।
राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जहाँ यह पिछले पाँच महीनों से लंबित है। इस बीच, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव 30 सितंबर तक करा लिए जाएँ। इस संदर्भ में, समिति ने महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी से यह सुनिश्चित करने के लिए राय मांगी कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण का प्रावधान किसी भी कानूनी जटिलता को जन्म न दे। समिति ने सोमवार को न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली के प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार लेने का निर्णय लिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और दुदिल्ला श्रीधर बाबू उपस्थित थे। समिति के सदस्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने महाधिवक्ता सुदर्शन रेड्डी के साथ फ़ोन पर अपनी राय साझा की।





