तेलंगाना: टीएस जेनको कर्मचारियों के हड़ताल करने पर प्रतिबंध
हैदराबाद: तेलंगाना राज्य ऊर्जा विभाग ने शनिवार को घोषणा की कि तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (टीएस जेनको) के कर्मचारियों को छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
22 जनवरी, 2022 के एक सरकारी आदेश (जीओ) में कहा गया है कि राज्य सरकार जनहित में हड़तालों पर रोक लगाती है।
विशेष मुख्य सचिव सुनील शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा (एचआरएआई) विभाग के एक बयान में कहा गया है, "मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार संतुष्ट है कि टीएस जेनको में जनहित में हड़तालों को प्रतिबंधित करना आवश्यक और समीचीन है।" निषेधाज्ञा 27 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी।
तेलंगाना सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए टीएस जेनको लिमिटेड के तहत सभी सेवाओं में सभी हड़तालों को प्रतिबंधित करने के लिए तेलंगाना आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1971 के तहत धारा 3 की उप-धारा 1 और 3 का प्रयोग किया।