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हैदराबाद: सरकार ने राज्य भर में कच्चे अंडे से तैयार मेयोनेज़ के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध 30 अक्टूबर से एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रतिबंध पहली बार अक्टूबर 2024 में लगाया गया था और अगले साल बढ़ाया गया था। यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी किया गया था। खाद्य और आवश्यक औषधियों के लिए तेलंगाना मानक प्राधिकरण (टीजी सेफ) ने एक विज्ञप्ति में कहा, इस आदेश का उद्देश्य कच्चे अंडे का उपयोग करके तैयार मेयोनेज़ की खपत से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है।
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