तेलंगाना

Telangana: नई विज्ञापन नीति के तहत जंक्शन और फ्लाईओवर के पास विज्ञापन लगाने पर रोक

Tulsi Rao
25 Jun 2026 3:02 PM IST
Telangana: नई विज्ञापन नीति के तहत जंक्शन और फ्लाईओवर के पास विज्ञापन लगाने पर रोक
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हैदराबाद: तेलंगाना आउटडोर मीडिया ओनर्स एसोसिएशन (TOMO) ने बुधवार को राज्य सरकार की नई विज्ञापन नीति का स्वागत करते हुए कहा कि जंक्शन, फ्लाईओवर और ट्रैफिक सिग्नल के पास होर्डिंग पर लगी पाबंदियों से हैदराबाद के आउटडोर विज्ञापन सेक्टर में ज़्यादा व्यवस्था आएगी।

GO नंबर 173 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, TOMO के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह नीति आउटडोर विज्ञापन के लिए एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देती है और साथ ही बिज़नेस के हितों को जन-सुरक्षा और शहरी सुंदरता के साथ संतुलित करती है। ये गाइडलाइंस तुरंत लागू हो गई हैं और GHMC, साइबराबाद और मलकजगिरी सिविक अथॉरिटीज़ इन्हें लागू कर रही हैं।

नई नीति के तहत, बड़े जंक्शनों के 100 फीट और फ्लाईओवर व रैंप के 50 फीट के दायरे में विज्ञापन बोर्ड लगाने पर रोक है। फ्लाईओवर और ट्रैफिक सिग्नल ज़ोन के पास डिजिटल विज्ञापन डिस्प्ले की इजाज़त नहीं है। रूफटॉप विज्ञापन सिर्फ़ G+4 मंज़िल तक की कमर्शियल बिल्डिंग्स पर ही करने की इजाज़त होगी, जबकि रिहायशी बिल्डिंग्स, हेरिटेज स्ट्रक्चर, धार्मिक स्थलों, स्कूलों और अस्पतालों पर विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दी गई है।

TOMO के प्रेसिडेंट सैयद इफ़्तेखार मेहदी ने कहा कि यह नीति आउटडोर विज्ञापन सेक्टर में पारदर्शिता, सुरक्षा, जवाबदेही और व्यवस्थित रेगुलेशन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, "यह नीति इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी स्पष्टता देती है और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाती है, साथ ही जन-सुरक्षा और ज़िम्मेदार विज्ञापन प्रैक्टिस को मज़बूत करती है।"

यह नीति विज्ञापन स्ट्रक्चर के अधिकतम साइज़ को 1,000 स्क्वायर फीट तक सीमित करती है और एडवर्टाइज़मेंट रेगुलेटरी कमिटी (ARC) से मंज़ूरी लेना ज़रूरी बनाती है। परमिट पांच साल तक मान्य रहेंगे। तय शर्तों के अधीन प्राइवेट और कमर्शियल जगहों पर यूनिपोल विज्ञापन की इजाज़त होगी।

सभी अधिकृत स्ट्रक्चर पर परमिट की जानकारी और QR कोड दिखाना ज़रूरी है और मॉनिटरिंग व नियमों के पालन के लिए उन्हें जियो-टैग किया जाना चाहिए। अथॉरिटीज़ को बिना पहले से नोटिस दिए अनधिकृत विज्ञापन स्ट्रक्चर हटाने का अधिकार भी दिया गया है।

TOMO के जनरल सेक्रेटरी के. रमेश ने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि एक पारदर्शी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सही निवेश को बढ़ावा देगा और साथ ही सुरक्षा और सिविक स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करेगा। जॉइंट सेक्रेटरी एस. मधु ने कहा कि एसोसिएशन नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए सरकारी विभागों और सिविक अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम करेगी।

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