
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सीता दयाकर रेड्डी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 17 जून को तय की है।
यह आदेश नलगोंडा के चिंता कृष्णा की याचिका के बाद आया है, जिन्होंने देवराकाद्रा के पूर्व विधायक की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चयन प्रक्रिया बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 का अनुपालन नहीं करती है, जिसके अनुसार अध्यक्ष के पास बाल कल्याण में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि विधायक कानून में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। याचिका में जीओ 45 को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिसके तहत पिछले महीने उनकी नियुक्ति को औपचारिक रूप दिया गया था।





