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Hyderabad,हैदराबाद: 30 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए उनकी आयु के आधार पर पेंशन की अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत की गई है।
यह वृद्धि 70 वर्ष से 75 वर्ष तक मूल पेंशन का 15 प्रतिशत, 75 वर्ष से 80 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 30 प्रतिशत होगी। यह 85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 40 प्रतिशत, 90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 50 प्रतिशत, 95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 60 प्रतिशत और 100 वर्ष और उससे older age people के लिए मूल पेंशन का 100 प्रतिशत होगा। पेंशन की अतिरिक्त मात्रा 1 जुलाई, 2018 से संशोधित मूल पेंशन या संशोधित समेकित मूल पारिवारिक पेंशन पर निर्धारित की जानी है और मौद्रिक लाभ 4 अप्रैल, 2020 से दिए जाएंगे। पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की राशि को पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना है।
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Payal
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