तेलंगाना

Telangana: पूर्व हवलदार पर UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

Tulsi Rao
13 Sept 2026 2:19 PM IST
Telangana: पूर्व हवलदार पर UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
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हैदराबाद: मल्कजगिरी पुलिस बोल्लारम हथियार चोरी मामले में पूर्व हवलदार मल्लेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाने की तैयारी कर रही है। आरोपी, जिस पर पहले से ही अचंपेट और नागरकुर्नूल पुलिस स्टेशनों में जबरन वसूली और चोरी के मामले दर्ज थे, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के सिलसिले में पुलिस सोमवार को उसकी कस्टडी की मांग कर सकती है और याचिका दायर कर सकती है।

डेक्कन क्रॉनिकल की जांच में पता चला है कि मल्लेश का आपराधिक रिकॉर्ड सेना में भर्ती होने से पहले का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह सेना में शामिल होने से पहले ही अचंपेट और नागरकुर्नूल में जबरन वसूली और हथियार चोरी के मामलों में शामिल था। वह 2010 में सेना में शामिल हुआ और मद्रास रेजिमेंट में पोस्टिंग से पहले अलग-अलग राज्यों में तैनात रहा।

अपनी सेवा के दौरान, मल्लेश ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी काम किया, जो कोलकाता के पास एक बड़ा सैन्य छावनी क्षेत्र है। पुलिस सूत्रों ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि जांचकर्ता इस पोस्टिंग के दौरान उसकी गतिविधियों की जांच करेंगे, खासकर यह पता लगाने के लिए कि क्या उसे रक्षा-संबंधी हथियारों और गोला-बारूद के ठिकानों तक कोई पहुंच या जानकारी थी।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मल्लेश को 'कोट' (KOTE) में रखे हथियारों और गोला-बारूद के बारे में जानकारी थी और उसे पता था कि वह क्या ले जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि उसने एक शस्त्रागार से हथियार निकाले और फिर दूसरे कमरे से खास तौर पर उनसे जुड़े गोला-बारूद चुने, जिससे पता चलता है कि उसे वहां के स्टोरेज सिस्टम और कामकाज की जानकारी थी।

हथियार चुराने के बाद, मल्लेश उन्हें अपने गृहनगर ले गया, जहां वह एक घर बनवा रहा था। उसने आंगन का एक हिस्सा खोदा और हथियार वहीं दबा दिए। उसने यह काम चुपके से किया, जबकि घर पर मौजूद उसके पिता को इसकी भनक तक नहीं लगी।

जांचकर्ता तीन अन्य संदिग्धों पर भी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मल्लेश चोरी से पहले या बाद में उनके संपर्क में रहा हो। पुलिस उसके कम्युनिकेशन की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी और को चोरी हुए हथियारों के बारे में पता था या किसी ने उन्हें छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद की थी।

इस बीच, मल्लेश के मोबाइल फोन को विस्तृत जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे जाने की संभावना है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGP सी.वी. आनंद ने कहा था कि मल्लेश ने अपनी व्हाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, जिसके बारे में जांचकर्ताओं को शक है कि यह सबूत मिटाने की कोशिश थी। एक सूत्र ने बताया कि मल्लेश ने 10वीं क्लास के अपने एक स्कूल के साथी से संपर्क किया और कथित तौर पर उससे कहा कि उसके पास हथियार हैं। स्कूल का साथी घबरा गया और उसने कॉल काट दी। मल्लेश ने हथियार होने के बारे में दूसरों से भी बात की थी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने हथियार बेचने के लिए किसी से संपर्क किया है, तो उसने कथित तौर पर कहा, "मैंने अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया है।" हालांकि, पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मल्लेश का इरादा चोरी किए गए हथियारों को बेचने का था।

इस तरह की जांच से वाकिफ एक पूर्व सैनिक ने कहा कि मामले को जल्दी सुलझाना और मल्लेश तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि अगर उसकी पहचान नहीं हो पाती, तो हथियारों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता।

पूर्व सैनिक ने कहा, "जांचकर्ताओं को तब तक इंतज़ार करना पड़ता जब तक कि हथियारों का इस्तेमाल किसी अपराध में न हो जाता; शायद पुलिस को अपराध स्थल से कोई खोखा या गोली मिलने के बाद ही इसकी जानकारी मिलती। अगर हथियार और गोला-बारूद अलग-अलग बेचे जाते, तो उनका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता।"

उन्होंने आगे कहा कि बंदूक की नली (बैरल) के अंदर बने खांचे और राइफलिंग के निशान जांचकर्ताओं को चली हुई गोली को किसी खास हथियार से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, यह तभी काम आता जब चोरी की गई बंदूक का इस्तेमाल बाद में किसी दूसरे अपराध में किया जाता।

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