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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की। विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच वर्ष की छूट दी गई है। शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. योगिता राणा द्वारा 28 जनवरी को जारी आदेश में, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य संस्थानों को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है, निर्दिष्ट विकलांगता का 40 या उससे अधिक प्रतिशत वाला व्यक्ति। विकलांगता की प्रत्येक श्रेणी - अंधापन और कम दृष्टि, बहरापन और सुनने में कठिनाई, चलने-फिरने में अक्षमता, ऑटिज्म और बौद्धिक विकलांगता, और बहु विकलांगता को एक-एक प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। हालांकि, यदि संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्ति अगली श्रेणी से भरी जाएगी, आदेश में कहा गया है। यदि बेंचमार्क विकलांगता वाले योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त पद को संबंधित श्रेणियों यानी ओसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या महिलाओं (यदि लागू हो) में योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।
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Payal
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