तेलंगाना
Telangana : नाबालिग से मारपीट के आरोप में 2 को आजीवन कारावास
SANTOSI TANDI
21 Feb 2025 6:26 AM

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Khammam खम्मम: प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के उमादेवी ने 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपियों पर आजीवन कारावास और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। खानपुरम हवेली पुलिस स्टेशन के निरीक्षक भानु प्रकाश ने बताया कि फैसला गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 7 फरवरी, 2021 को दो लोगों ने अपने घर के बाहर खेल रही लड़की को झूठे शब्दों में जबरन उठा लिया और शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान इलाके में यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया। लड़की के माता-पिता ने खम्मम खानपुरम हवेली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने कहा कि अपहरण और यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी ए1 कालेपल्ली संपत (25), रामनगुट्टा, खम्मम के ऑटो चालक और उसकी सहायता करने वाले आरोपी ए2 पसुवुला नवीन (25), मंचिकंती नगर, खम्मम के पेंटर को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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SANTOSI TANDI
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