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Chennai चेन्नई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उपायों के तहत 21 से 23 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए सभी तस्माक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि यह प्रतिबंध 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर मतदान के दिन आधी रात तक लागू रहेगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण मतदान चरण के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें कुल 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है और राज्य भर में 75,097 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र भी शामिल हैं।
चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। भीषण गर्मी के बावजूद पार्टी नेता और उम्मीदवार जनसभाओं, रोड शो और घर-घर जाकर प्रचार के माध्यम से मतदाताओं से सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं।
चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेता समर्थन जुटाने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
अधिकारियों ने दोहराया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और रसद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रवर्तन दल भी तैनात किए गए हैं, जिनमें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध भी शामिल है।
चुनाव के दौरान शराब की दुकानों को बंद करना एक नियमित एहतियाती कदम है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं पर शराब के प्रभाव को कम करना और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। राज्य में मतदान की तैयारियों के बीच अधिकारी मतदाता सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
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