तेलंगाना

Tamil Nadu: पत्नी की याचिका खारिज होने पर सीएम विजय का तलाक का मामला वापस लिया गया

Tulsi Rao
8 Aug 2026 5:21 PM IST
Tamil Nadu: पत्नी की याचिका खारिज होने पर सीएम विजय का तलाक का मामला वापस लिया गया
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चेन्नई: मुख्यमंत्री और 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय से जुड़ी तलाक की कार्यवाही शुक्रवार को तब खत्म हो गई, जब उनकी पत्नी संगीता ने चेंगलपेट की फैमिली कोर्ट से अपनी वैवाहिक याचिका वापस ले ली।

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, याचिका 24 फरवरी, 2026 को ई-फाइल की गई थी और पहली सुनवाई 26 फरवरी को हुई थी। शुक्रवार को मामले के निपटारे से पहले कई बार इस पर सुनवाई हुई थी।

कोर्ट के रिकॉर्ड में केस का स्टेटस 'निपटारा हो गया' (disposed) और निपटारे का प्रकार 'बिना किसी विवाद के - वापस लिया गया' (uncontested – withdrawn) दिखाया गया है।

यह याचिका 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी, जिसमें शादी खत्म करने और उससे जुड़ी अन्य राहतों की मांग की गई थी।

केस की हिस्ट्री बताती है कि समन जारी करने के लिए 26 फरवरी को शुरुआती सुनवाई के बाद, पार्टियों की पेशी के लिए 20 अप्रैल और 15 जून को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई।

शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान, संगीता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुईं। कोर्ट के आदेश के अनुसार, उनके वकील ने वैवाहिक केस वापस लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर की।

संगीता ने कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहतीं और उन्होंने स्वेच्छा से याचिका वापस लेने का फैसला किया है।

आदेश में दर्ज है कि विजय के वकील को नोटिस भेजा गया था, जिन्होंने वापस लेने के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

इस बात को मानते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केस वापस लेने की अनुमति दी और भविष्य में जरूरत पड़ने पर नई याचिका दायर करने की छूट भी दी, और इस तरह मामले का निपटारा कर दिया।

इससे पहले दिन में, सूत्रों ने बताया था कि विजय के वकील ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए सुनवाई टालने (adjournment) का अनुरोध किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को ही हो। बाद में दोपहर में कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की, जिसके दौरान संगीता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुईं और जज के सामने अपना फैसला बताया।

याचिका वापस लेने की अनुमति मिलने के साथ ही, यह वैवाहिक विवाद फिलहाल केस के गुण-दोष पर किसी फैसले के बिना ही खत्म हो गया है।

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