रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अफजलगंज पुलिस ने निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
प्रासंगिक जानकारी और सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने एक जांच शुरू की और निलंबित विधायक को नोटिस जारी करने से पहले कानूनी मार्गदर्शन मांगेगी। अफजलगंज इंस्पेक्टर रविंदर रेड्डी के अनुसार, आईपीसी की धारा 153ए और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सिंह ने 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान सिद्दीअंबर बाजार में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक उदाहरण में, उसने अपने बेटे को भीड़ से मिलवाया और धमकी भरे कॉल के बारे में बात की कि उसे बाद में अपहरण कर लिया जाएगा।
सिंह के भाषण का वीडियो उनके पिछले मामलों की सूची के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो और अन्य सामग्री कानूनी राय के लिए भेजी गई है, और पुलिस निष्कर्षों के आधार पर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करेगी