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New Delhi नई दिल्ली: Supreme Court of India ने मंगलवार को Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा जारी एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें याचिकाकर्ता निमेश नवीनचंद्र शाह ने अपने खिलाफ जारी LOC को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में Ministry of Home Affairs (MHA) को भी नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
याचिकाकर्ता निमेश नवीनचंद्र शाह ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर अनुचित है और इससे उनके व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अदालत से LOC को रद्द करने की मांग की थी।
इस मामले में शाह के खिलाफ Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED) द्वारा अलग-अलग मामलों में जांच और मुकदमे चल रहे हैं। जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई के तहत LOC जारी किया था, ताकि वे देश से बाहर न जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल याचिकाकर्ता को LOC के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से अस्थायी राहत मिल गई है। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश है और अंतिम फैसला आगे की सुनवाई के बाद ही दिया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, लुकआउट सर्कुलर का उपयोग आमतौर पर उन मामलों में किया जाता है, जहां जांच एजेंसियों को आशंका होती है कि आरोपी देश छोड़कर जा सकता है। ऐसे में अदालत यह देखती है कि क्या LOC जारी करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।
अदालत द्वारा गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किए जाने का उद्देश्य यह समझना है कि इस मामले में LOC जारी करने की प्रक्रिया और आधार क्या थे। MHA को अब इस पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।
इस बीच, मामले पर आगे की सुनवाई निर्धारित समय के बाद की जाएगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा। अदालत यह तय करेगी कि LOC को जारी रखना उचित है या नहीं।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने याचिकाकर्ता को अस्थायी राहत दी है, जबकि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और अंतिम निर्णय बाद में सामने आएगा।
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