तेलंगाना

सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी सांसद को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Shiddhant Shriwas
21 April 2023 9:09 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी सांसद को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी.
यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा एक "अत्याचारी और अस्वीकार्य" आदेश पारित किया गया था, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी और रेड्डी को सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
“नोटिस जारी करें। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के पैरा 18 में निहित निर्देशों पर रोक रहेगी। हालांकि, सोमवार तक सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।'
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को वाईएसआरसीपी सांसद को वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले में जांच के लिए हर रोज सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया और उन्हें 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।
अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतरिम आदेश में अदालत ने उन्हें केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने और 25 अप्रैल तक रोजाना पेश होने को कहा।
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था।
सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की और 31 जनवरी, 2022 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।
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