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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गडवाल निर्वाचन क्षेत्र से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने भाजपा नेता डीके अरुणा को नोटिस जारी किया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने रेड्डी के चुनाव को रद्द करने के बाद निर्वाचित घोषित किया था और उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त को रेड्डी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था और अपनी संपत्ति के बारे में नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए उन पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और अरुणा को दिसंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निर्वाचित घोषित करने का निर्देश देने के अलावा रेड्डी को मुकदमे की लागत के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अरुणा ने 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और चुनाव हार गईं। बाद में उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर की। अरुणा, जो अब राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष हैं, ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि रेड्डी ने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल करते समय अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाई थी। सोमवार को रेड्डी और उनके अधिवक्ताओं ने मीडिया को बताया कि उन्होंने चुनाव से लगभग चार से पांच महीने पहले अपनी संपत्ति बेच दी थी और इसलिए इसे चुनावी हलफनामे में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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Triveni
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