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Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो Central Bureau of Investigation (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों का विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया। एजेंसियों को ब्योरा मुहैया कराने और दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों में लंबित डिस्चार्ज याचिकाओं और तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का ब्योरा पेश करने का भी आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी को अलग-अलग चार्ट में जानकारी पेश करनी चाहिए।
यह निर्देश आंध्र प्रदेश के उपसभापति रघुराम कृष्णम राजू Deputy Chairman Raghuram Krishnam Raju द्वारा दायर याचिका के बाद दिया गया, जिसमें जगन के मामलों की सुनवाई में देरी का आरोप लगाया गया था और अनुरोध किया गया था कि मुकदमे को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले दिन-प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया था। हालांकि, पीठ ने लंबी देरी पर सवाल उठाया, जिसका कारण वकीलों ने डिस्चार्ज याचिकाओं, स्थगन और अदालतों द्वारा स्थगन को बताया।
अदालत ने कहा कि लंबित मामले के ब्यौरे की समीक्षा के बाद आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही, संबंधित ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश और अन्य लंबित मामले की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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Triveni
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