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Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत दोहरी शर्तों पर अपराधियों को जमानत देते समय सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में शामिल अपराधियों को नियमित आधार पर जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।
एनडीपीएस मामलों में आरोपियों को जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली राजस्व खुफिया निदेशालय Directorate of Revenue Intelligence (डीआरआई) की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम-1985 की धारा 37(1)(बी) के तहत दोहरी शर्तों की संतुष्टि या अन्यथा का सवाल तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश में अनुपस्थित था।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत दो शर्तें हैं, पहली, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और दूसरी, अपराधी के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर नए सिरे से विचार करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय को मामले वापस भेज दिए।
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