तेलंगाना

Telangana विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी

Tara Tandi
17 Nov 2025 4:58 PM IST
Telangana विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में लगातार हो रही देरी को "घोर अवमानना" करार दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ, बीआरएस नेता कौशिक रेड्डी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष शीर्ष अदालत के 31 जुलाई के निर्देश का पालन करने में विफल रहे थे, जिसमें उन्हें तीन महीने के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई।
अध्यक्ष की निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, "यह उन पर (अध्यक्ष पर) निर्भर है कि वे मामले पर निर्णय लेना चाहते हैं या इस न्यायालय की अवमानना ​​का सामना करना चाहते हैं। यह घोर अवमानना ​​है।"
"अगले हफ़्ते तक इसे पूरा करें या अवमानना ​​का सामना करें। हम पहले ही कह चुके हैं कि दसवीं अनुसूची के तहत मामलों पर विचार करते समय उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे अपना नववर्ष कहाँ बिताना चाहते हैं," सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी।
अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को आश्वासन दिया कि दो हफ़्ते के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। सिंघवी ने कहा, "संदेश स्पष्ट है, महोदय।"
यह विवाद बीआरएस के 10 विधायकों - जिनमें दानम नागेंद्र, कदियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और तेलम वेंकट राव शामिल हैं - के दलबदल से उपजा है, जो 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
31 जुलाई को पारित एक आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर "यथाशीघ्र और हर हाल में तीन महीने के भीतर" निर्णय लेने का निर्देश दिया था, साथ ही तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी रद्द कर दिया था जिसमें कहा गया था कि अध्यक्ष पर कोई समय सीमा नहीं लगाई जा सकती।
स्पीकर की लगातार देरी ने तेलंगाना में राजनीतिक अशांति पैदा कर दी है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने हाल ही में कहा था कि पार्टी दलबदलू विधायकों को हटाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव "अपरिहार्य" हो गए हैं।
इससे पहले अगस्त में, बीआरएस विधायकों के एक समूह ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से मिलने में विफल रहने के बाद विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अयोग्यता याचिका भी दायर की थी।
दानम नागेंदर (खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र), तेलम वेंकट राव (भद्राचलम), कदियम श्रीहरि (स्टेशन घनपुर), पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (बांसवाड़ा), एम. संजय कुमार (जगटियाल), अरेकापुडी गांधी (सेरिलिंगमपल्ली), टी. प्रकाश गौड़ (राजेंद्रनगर), बी. कृष्ण मोहन रेड्डी (गडवाल), जी. महिपाल रेड्डी (पाटनचेरु) और काले यादैया (चेवेल्ला) पिछले साल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।
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