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Telangana,तेलंगाना: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार, 9 जनवरी को पत्रकार पर हमला मामले में अभिनेता मोहन बाबू को राहत दी। शीर्ष अदालत ने पुलिस को अभिनेता के खिलाफ़ ज़बरदस्ती न करने का निर्देश दिया। यह घटना तब हुई जब मोहन बाबू ने कथित तौर पर एक पत्रकार का माइक छीन लिया, जब उनसे उनके बेटे मांचू मनोज के साथ संपत्ति विवाद के बारे में सवाल किया जा रहा था। हमले के दौरान पत्रकार को गंभीर चोटें आईं, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। मोहन बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें जवाब के लिए चार हफ़्ते का समय दिया गया है। अभिनेता द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के तहत यह राहत दी गई, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा मामले में उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मोहन बाबू की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट की यह राहत तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पत्रकार पर हमला मामले में मोहन बाबू की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करने के कुछ हफ़्ते बाद आई है। मोहन बाबू ने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए अग्रिम ज़मानत मांगी थी। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर ने उन्हें 24 दिसंबर तक पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। मोहन बाबू के वकील के अनुसार, वह इस समय तिरुपति में हैं। अभिनेता ने पत्रकार पर जलपल्ली स्थित उनके आवास पर हमला किया। वीडियो में मोहन बाबू को पत्रकार का माइक (लोगो) छीनते और उससे बार-बार मारते हुए देखा जा सकता है। इसके तुरंत बाद मामला दर्ज किया गया। घटना की व्यापक निंदा के बाद, मोहन बाबू घायल पत्रकार से मिलने गए और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी।
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Payal
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