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Siddipet सिद्दिपेट: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को फोन टैपिंग मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राधाकिशन राव और हरीश राव के खिलाफ सरकार की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने याद दिलाया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उसने साफ किया कि वह राज्य हाई कोर्ट के दिए गए आदेशों में दखल नहीं दे सकता।
सिद्दीपेट के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन चक्रधर गौड़ ने 2024 में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि हरीश राव और राधाकिशन राव ने BRS सरकार के दौरान उनका फोन टैप किया था। FIR दर्ज की गई और जांच भी शुरू की गई। हालांकि, हरीश राव ने उसी साल 4 दिसंबर को इस FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने पिछले साल 20 मार्च को FIR रद्द करने का आदेश दिया था। इन आदेशों को चुनौती देते हुए चक्रधर गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इस बीच, तेलंगाना राज्य सरकार ने चक्रधर गौड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज FIR के खिलाफ 18 जून को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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