तेलंगाना

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को शीघ्र पारित करने को कहा

Teja
25 April 2023 3:03 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को शीघ्र पारित करने को कहा
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तेलंगाना : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जल्द पारित करने का निर्देश दिया है। संविधान के अनुच्छेद 200 (1) के अनुसार, 'जितनी जल्दी हो सके..' मामले की पहचान करना वांछनीय है। राज्यपालों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल तमिली साय ने लंबित रखा है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल के पास कोई बिल लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बिल लौटाए गए। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलीलें पेश कीं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात लाई गई कि राज्यपाल ने महत्वपूर्ण विधेयकों को वापस भेज दिया है। उन्होंने तेलंगाना राजभवन से विधेयकों को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है कि राज्यपाल ने चुनी हुई सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव को तवज्जो न देते हुए विधेयकों को अपने पास लंबित रखा. संविधान का अनुच्छेद 200(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि विधेयकों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां उन्हें राज्यपालों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

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