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153 के तहत 5 साल तक की कैद होगी। अब तक कई मामले दर्ज कर चुके रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है.
मालूम हो कि प्रतिष्ठित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. खासकर 15 जनवरी को सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच शुरू की गई इस ट्रेन में लोग यात्रा करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. हालांकि, हाल ही में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. जब फरवरी 2019 में देश में वंदे भारत सेवाएं शुरू हुईं, तो न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बल्कि तेलुगु राज्यों में भी वंदे भारत ट्रेन पर कई हमले हुए।
सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम मार्ग के बीच में गुंडे वंदे भारत पर पत्थर फेंक रहे हैं. हाल ही में खम्मम, विशाखापत्तनम और महबूबाबाद-गरला रेलवे स्टेशनों के बीच बदमाशों ने कोचों की खिड़कियों पर पथराव किया. इस वजह से अधिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया है और इसे बहाल करने में समय लग रहा है.. जनवरी से अब तक ऐसी नौ घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
वंदेभारत ट्रेन पर श्रृंखलाबद्ध हमलों के मद्देनजर दक्षिण मध्य रेलवे को सतर्क कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी है। दक्षिण मध्य रेलवे ने इस आशय का बयान जारी किया है। ट्रेनों पर हमला करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। ट्रेनों पर पथराव जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के जीवन को खतरे में डालती हैं और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर पथराव आरपीएफ अधिनियम के तहत दंडनीय है और आरोपी को रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत 5 साल तक की कैद होगी। अब तक कई मामले दर्ज कर चुके रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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