हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने सोमवार को राज्य सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा दायर दो आपराधिक याचिकाओं पर जवाब मांगा, जिसमें 2019 और 2020 में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामलों में से एक - अपराध संख्या 224/2020 - नरसिंगी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188, 287, 109, 201 और 120बी के साथ-साथ विमान अधिनियम, 1934 की धारा 5 के साथ धारा 11ए के तहत दर्ज किया गया था। आरोप जनवाड़ा में एक फार्महाउस की तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित हैं, जिसे कथित तौर पर पूर्व मंत्री केटी रामा राव ने पट्टे पर लिया था। मीडिया को जारी की गई हवाई फुटेज में कथित तौर पर एक आलीशान घर दिखाया गया है, जिसमें स्विमिंग पूल है। रेवंत ने दावा किया कि यह घर जीओ 111 का उल्लंघन करके बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामा राव ने भूस्वामियों को धमकाकर अवैध रूप से 25 एकड़ जमीन हासिल की और जीओ 111 के तहत निषिद्ध निर्माण कार्य किया।