तेलंगाना

राज्य सरकार आवश्यक दवाओं के रखरखाव में विफल: CAG

Tulsi Rao
5 Aug 2024 12:52 PM GMT
राज्य सरकार आवश्यक दवाओं के रखरखाव में विफल: CAG
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Hyderabad हैदराबाद: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने बताया है कि राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल, पीएचसी लगातार वर्षों के दौरान आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) और अतिरिक्त दवा सूची (एएमएल) खरीदने में पीछे रह गए हैं। सीएजी ने कहा है कि हालांकि निगम को दो साल में एक बार ईएमएल/एएमएल की समीक्षा और अद्यतन करवाना था, लेकिन यह देखा गया कि ईएमएल/एएमएल की समीक्षा केवल दो बार 2015 और 2019 में की गई थी। सीएजी ने पाया है कि अनुमोदित ईएमएल सूची-2015 के अनुसार 530 वस्तुओं की खरीद की जानी थी, जबकि 2017-18 में 396, 2018-19 में 336 और 2019-20 के दौरान 266 वस्तुओं की खरीद की गई।

इसी प्रकार, स्वीकृत ईएमएल सूची-2019 के अनुसार खरीदे जाने वाले 338 मदों में से 2020-21 में 209 तथा 2021-22 में 197 मदों की खरीद की गई। सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दवा वितरण केंद्र (एमडीसी) स्तर तक ई-औषधि को लागू नहीं कर रही थीं। ई-औषधि आवेदन में अंतराल तथा अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण भी थे।

आवश्यक औषधियाँ तथा दवाएँ वे हैं जो किसी दी गई आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं तथा जिला अस्पतालों में सीएजी द्वारा की गई जांच से पता चला कि 39 चिकित्सीय दवा समूहों में से 20 समूहों से संबंधित दवाएँ 14 में से 11 जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थीं।

निगम द्वारा जारी 16,016 क्रय आदेशों (पीओएस) में से 13,950 पीओ के लिए दवाएँ आपूर्ति की गईं, जबकि 2,066 पीओ की आपूर्ति नहीं की गई। हालांकि, निविदा शर्तों के अनुसार निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। अनुबंध की शर्तों के विपरीत, निगम ने सहमत दर अनुबंध (आरसी) से परे 19 पीओ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप नौ आपूर्तिकर्ताओं को 1.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान 1,259 स्वास्थ्य सुविधाओं को 1 से 89 दिनों तक की बची हुई शेल्फ लाइफ वाली 17.13 करोड़ रुपये की दवाएं और औषधियां (706 संख्या) केंद्रीय औषधि भंडार द्वारा जारी की गईं। ई-औषधि के आंकड़ों के अनुसार, 390.26 करोड़ रुपये मूल्य की एक्सपायर हो चुकी दवाओं को समय पर बदला नहीं गया, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। दवाओं/सर्जिकल/सीटीएस वस्तुओं के 39,258 बैचों में से, निगम ने 2,392 बैचों को गुणवत्ता जांच के लिए नहीं भेजा था, (6 प्रतिशत) उनकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी। सीएमएस ने स्वास्थ्य संस्थानों को अनिवार्य परीक्षण के बिना दवाओं के 32 बैच जारी किए। तीनों नमूना जांचे गए केंद्रीय चिकित्सा स्टोर, हैदराबाद, महबूबनगर और वारंगल में औषधि भंडारण सुविधाओं में कमियां पाई गईं, जिससे औषधियों के क्षतिग्रस्त होने, दूषित होने और चोरी होने का खतरा बना रहता है तथा रोगियों के लिए जोखिम बना रहता है।

सीएजी ने सरकार से सिफारिश की है कि वह सभी स्तरों पर ई-औषधि एप्लीकेशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे तथा ई-औषधि प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयास किए जा सकते हैं। सीएजी ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक्सपायरी के करीब दवाओं तथा स्टॉक के प्रतिस्थापन के लिए आपूर्तिकर्ता को समय पर वापस करने के नियमों का सीएमएस द्वारा सख्ती से पालन किया जाए। आवश्यक औषधि सूची (ईएमएल) और अतिरिक्त औषधि सूची (एएमएल) की समीक्षा की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार कम से कम दो वर्ष में एक बार या अधिक बार अद्यतन किया जाना चाहिए।

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