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Hyderabad: हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 मार्च से 7 मार्च के बीच शहर भर में बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान 1,940 केस दर्ज किए।
ट्रैफिक अधिकारियों ने कई जगहों पर चेकिंग की और गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफाई किए। जो लोग बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए गए, उन पर मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के प्रोविजन्स के तहत केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक गंभीर जुर्म है और इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर एक्सीडेंट में शामिल ड्राइवर बिना वैलिड लाइसेंस के पाया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं।
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