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सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आजीवन कारावास
Hyderabad: संगारेड्डी की एक अदालत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुव्वाला राजशेखर रेड्डी (43) को, पाटांचेरु में दर्ज अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने उन्हें IPC की धारा 304(B) के तहत दोषी पाया और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
यह मामला 2020 में उनकी पत्नी की मौत से जुड़ा है। शादी के समय 28 लाख रुपये और 80 तोला सोना मिलने के बावजूद, अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न किए जाने के कारण उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी।
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