तेलंगाना

स्नूपगेट मामला: पूर्व SIB प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

Tulsi Rao
30 May 2025 12:14 PM IST
स्नूपगेट मामला: पूर्व SIB प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली
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हैदराबाद: फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी पूर्व एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव को बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने उन्हें भारत लौटने के लिए पासपोर्ट भी प्रदान किया और तीन दिन के भीतर आने का आदेश जारी किया। राव ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसने राज्य सरकार को फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राव को यह वचन देने का भी निर्देश दिया कि वे पासपोर्ट प्राप्त करने के तीन दिन के भीतर भारत लौट आएंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने राव की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। राव के अमेरिका में होने का संदेह है। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।

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