तेलंगाना

SIR in Hyderabad: असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाताओं को इन दस्तावेजों को तैयार रखने की सलाह दी

nidhi
21 March 2026 12:10 PM IST
SIR in Hyderabad: असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाताओं को इन दस्तावेजों को तैयार रखने की सलाह दी
x
मतदाताओं को इन दस्तावेजों को तैयार रखने की सलाह दी
Hyderabad: हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य ज़िलों में वोटर लिस्ट के आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) को देखते हुए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वोटरों को इस काम के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।
इस काम के तरीके को समझाते हुए, उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि वे 2002 की SIR लिस्ट में अपना या अपने रिश्तेदारों का नाम खोजें।
मैपिंग की प्रक्रिया
इस प्रक्रिया को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस काम के दौरान, जो मौजूदा वोटर 2002 की SIR लिस्ट में मौजूद लोगों से लिंक या मैप हो जाएँगे, उन्हें कोई भी दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
हालाँकि, जो लोग पिछली SIR लिस्ट में अपने रिश्तेदारों से लिंक या मैप नहीं हो पाएँगे, उन्हें अपनी जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
उन्होंने आगे यह भी साफ़ किया कि SIR के लिए, भारत का चुनाव आयोग (ECI) इन छह रिश्तेदारों को मान्यता देता है:
पिता
माता
नाना
नानी
दादा
दादी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग SIR के दौरान मैप नहीं हो पाएँगे और जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले हैदराबाद या अन्य शहरों में हुआ था, उन्हें ECI द्वारा लिस्ट किए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ देना होगा।
दूसरी ओर, जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद और 2 दिसंबर, 2004 को या उससे पहले हुआ था, उन्हें अपना एक दस्तावेज़ और अपने पिता या माता का एक दस्तावेज़ देना होगा।
जिनका जन्म 2 दिसंबर, 2004 के बाद हुआ था, उन्हें अपना और अपने माता-पिता दोनों का एक-एक दस्तावेज़ जमा करना होगा।
हाल ही में, असदुद्दीन ओवैसी के PA सैयद मुश्ताक अहमद ने भी इस काम के तरीके को समझाते हुए यही बात कही थी।
ECI द्वारा बताए गए 11 दस्तावेज़ नीचे दिए गए हैं:
किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के रेगुलर कर्मचारी/पेंशनर को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन पेमेंट ऑर्डर।
भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/LIC/PSU द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC/SC/ST या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र
नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो)
राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
सरकार द्वारा भूमि/मकान आवंटन का कोई भी प्रमाण पत्र
आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
01.07.2025 के संदर्भ में बिहार SIR की मतदाता सूची का उद्धरण।
असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में SIR के लिए हेल्पलाइन शुरू की
वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले, पार्टी ने एक हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किया है, जहाँ नागरिक इस प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जा सकते हैं।
Next Story